ब्यावर विधानसभा के लोटियाना में 33 केवी जीएसएस का कार्य छः माह में पूरा होगा -ऊर्जा मंत्री
 

ब्यावर विधानसभा के लोटियाना में 33 केवी जीएसएस का कार्य छः माह में पूरा होगा


-ऊर्जा मंत्री

जयपुर, 18 फरवरी। ऊर्जा मंत्री डॉ. बी. डी. कल्ला ने मंगलवार को विधानसभा में आशवस्त किया कि ब्यावर विधानसभा क्षेत्र के तहत लोटियाना में 33/11 केवी जीएसएस का कार्य आगामी 6 माह में पूरा कर लिया जाएगा। इससे क्षेत्र में बिजली ‘ट्रिपिंग‘ की समस्या का समाधान हो सकेगा। 

डॉ. कल्ला प्रश्नकाल में विधायकों द्वारा इस सम्बंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने बताया कि ब्यावर विधानसभा में जवाजा से 3-4 किलोमीटर की दूरी पर देवाता में 132 केवी जीएसएस भी प्रस्तावित है, इसके लिए तकमीना तैयार कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि आगामी वर्षों में संसाधनों की उपलब्धता एवं विभिन्न योजनाओं की प्राथमिकमता के आधार पर इस सम्बंध में अग्रिम कार्यवाही की जाएगी। 

इससे पहले विधायक श्री शंकर सिंह रावत के मूल प्रश्न के जवाब में डॉ. कल्ला ने बताया कि ब्यावर में राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम का 220/132 केवी ग्रिड सब स्टेशन बना हुआ है। इसकी क्षमता 300 एमवीए व 132/33 केवी क्षमता पर 100 एमवीए है। उन्होंने बताया कि 220 केवी ग्रिड सब स्टेशन ब्यावर से जवाजा फीडर जुड़ा है, जिस पर 33/11 केवी के सात सब स्टेशन स्थापित है, जिनकी कुल क्षमता 19.90 एमवीए है। उन्होंने बताया कि इनमें गोहाना, शेखावास, दुर्गावास, काबरा, राजियावास और जवाजा के 33 केवी सब स्टेश्नों की क्षमता 3.15 एमवीए है, जबकि बगड़ी के 33 केवी सब स्टेशन की क्षमता एक एमवीए है।

ऊर्जा मंत्री ने बताया कि वर्तमान में इस 33 केवी फीडर से जुड़े सभी सब स्टेशन पर सही वोल्टेज मिल रहा है। फिर भी भविष्य में विद्युत भार में होने वाली वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुये इस क्षेत्र में 132 केवी ग्रिड सबस्टेशन देवाता (जवाजा के नजदीक) का प्रस्ताव राजस्था्न राज्य विद्युत प्रसारण निगम को अजमेर डिस्कॉम द्वारा 5 अप्रेल 2019 को भेजा जा चुका है।

डॉ. कल्ला ने बताया कि क्षेत्र के वर्तमान विद्युत भार एवं भविष्य में होने वाले भार वृद्धि के मद्देनजर जवाजा तहसील के समीप देवाता गांव में 132 केवी ग्रिड सबस्टेशन का प्रस्ताव तकनीकी एवं आर्थिक रूप से साध्य पाया गया है। इसके निर्माण के लिए संसाधनों की उपलब्धता व विभिन्न योजनाओं की प्राथमिकता के आधार पर अग्रिम कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है।

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