आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत मास्क और सैनिटाइजर आवश्यक वस्तु की सूची में शामिल...* *ज्यादा कीमत पर बेचा  तो हो सकती है जेल* 

*आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत मास्क और सैनिटाइजर आवश्यक वस्तु की सूची में शामिल...*


*ज्यादा कीमत पर बेचा  तो हो सकती है जेल* 


नई दिल्ली।कोरोनावायरस से संक्रमण के खतरे की वजह से मास्क और सैनिटाइजर की बिक्री बढ़ गई है। ऐसे में इन चीजों को मनमाने दाम पर बेचने या मार्केट में उपलब्ध नहीं होने की शिकायत सामने आने पर सरकार ने इसे देखते हुए दोनों चीजों को आवश्यक वस्तु की सूची में शामिल कर लिया है। 30 जून, 2020 तक ये दोनों चीजें आवश्यक वस्तु की सूची में रहेंगी। 
 सरकार इनके उत्पादन, बिक्री और वितरण पर नियंत्रण करेगी। अगर किसी ने मनमाने दाम पर मास्क या सैनिटाइजर्स बेचने की कोशिश की तो उनको जेल की सजा भी हो सकती है। दरअसल आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत आवश्यक वस्तु की सूची में जिन चीजों को शामिल किया गया है, सरकार उन चीजों का उत्पादन, बिक्री, दाम, आपूर्ति और वितरण को नियंत्रित करती है। इस कानून में मनमाने दाम पर बेचने, जमाखोरी या कालाबाजारी की स्थिति में 7 साल जेल की सजा तक का प्रावधान है।


  *कैसे दर्ज कराएं शिकायत* -   अगर आपसे कोई मास्क या सैनिटाइजर का ज्यादा दाम वसूलता है या जमाखोरी करता है तो आप इसकी शिकायत नैशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन नंबर 1800-11-4000 पर कर सकते हैं। ऑनलाइन शिकायतwww.consumerhelpline.gov.in पर की जा सकती है ।


 


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