कार्मिकों को दीपावली से पूर्व देना होगा बोनस
झुन्झुनू, (सुरेशसैनी)19 अक्टूबर। श्रम विभाग के अतिरिक्त श्रम आयुक्त राजीव किशोर सक्सेना ने सभी विभागों के अधीनस्थ कार्यालय के अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वह अपने क्षेत्र में स्थित औद्योगिक संस्थानों की श्रम स्थिति पर नजर रखते हुए वहां कार्यरत श्रमिकों को नियमानुसार बोनस का भुगतान दीपावली से पूर्व एक कराया जाना सुनिश्चित करें। उन्होंने बताया कि बोनस भुगतान अधिनियम 1965 के प्रावधानों के तहत प्रत्येक संस्थान को वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 8 माह के भीतर देव बोनस का भुगतान किया जाना अनिवार्य है।