अंगदान एवं देहदान कानूनी प्रकिया के तहत ही हो सकता है:- डा संजीव लालवानी

 अंगदान एवं देहदान कानूनी प्रकिया के तहत ही हो सकता है:- डा संजीव लालवानी 





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सुभाष तिवारी लखनऊ



नोएडा सेक्टर 108 पुलिस आयुक्त कार्यालय के सभागार मे अंगदान कार्यक्रम के तहत पुलिस कर्मियों हेतु जागरूकता कार्यक्रम किया गया ।

 अंगदान एवं देहदान कानूनी प्रकिया के तहत ही हो सकता है । उक्त बाते एम्स अस्पताल के डा संजीव लालवानी ने कही।

आगे उन्होंने पुलिस कर्मियों को जागरूक करते हुये कहा कि 

 अंगदान के लिए 1994 में बनाया गया था उसके बाद 2012 मे उसमें कुछ बदलाव करके लागू हो गया है। उसी के तहत हम अंगदान कर सकते है ।इसमें हमारे पुलिस प्रशासन का विशेष योगदान होता है ।

अंगदान या देहदान करने मे परिवार के लोगों की सहमति आवश्यक होता है ।डा लालवानी ने नोएडा के पुलिस कर्मियों को धन्यवाद देते हुए कहा कि कोरोना काल मे सराहनीय सहयोग रहा ।

कार्यक्रम मे कयी वीडियो क्लिप दिखाई गयी ।जिसमें परिवारीजन अंगदान करते हुये देखे गये ।

इस मौके पर डा सुनैना अरोडा ,पुष्पाजलि,शिखा चोपडा एवं सैकडों पुलिस कर्मी मौजूद रहे ।

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