लखनऊ 5 जनवरी तक लखनऊ में धारा 144 लागू: धरना-प्रदर्शन पर प्रतिबंध, मंदिरों-मल्टीप्लेक्सों में भी पाबंदियां लागू, रैलियों पर सभी दल चुप


सुभाष तिवारी लखनऊ


लखनऊ 5 जनवरी तक लखनऊ में धारा 144 लागू: धरना-प्रदर्शन पर प्रतिबंध, मंदिरों-मल्टीप्लेक्सों में भी पाबंदियां लागू, रैलियों पर सभी दल चुप



लखनऊ में मंगलवार से धारा 144 लागू कर दी गई है। इस आदेश के बाद विधानसभा के आसपास धरना-प्रदर्शन पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। प्रशासन ने यह फैसला कोरोना के बढ़ते मामलों, क्रिसमस, न्यू ईयर का जश्न और प्रवेश परीक्षाओं को देखते हुए लिया है। जेसीपी लॉ एंड आर्डर पीयूष मोर्डिया ने यह आदेश जारी किया है।


इसके साथ ही केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश शासन द्वारा कोरोना-कर्फ्यू के दौरान जारी गाइडलाइन का भी पालन कराया जाएगा, जिसके तहत सभी हॉल, मल्टीप्लेक्स, स्पोर्ट्स स्टेडियम आदि 50 फीसदी क्षमता के साथ ही खुलेंगे, जबकि स्वीमिंग पूल पूरी तरह से बंद रहेगा। मंदिरों में भी श्रद्धालु एक साथ 50 की संख्या में ही दर्शन कर पाएंगे।


उनके अनुसार विधानसभा के आसपास धरना प्रदर्शन या वाहन के साथ प्रदर्शन को धारा 144 का उल्लंघन माना जाएगा। कंटेनमेंट जोन को छोड़कर धर्म स्थलों पर 50 से ज्यादा लोग जमा नहीं हो सकेंगे। शादी समारोहों और बंद स्‍थानों पर एक समय में 100 से ज्‍यादा लोगों के इकट्ठा होने पर भी रोक रहेगी।


ये हैं 10 बड़ी पाबंदियां :


- विधानसभा के आसपास किसी भी प्रकार के धरना प्रदर्शन पर प्रतिबंध।


- कोरोना की सभी गाइडलाइन का कड़ाई से कराया जाएगा पालन।


- रेस्टोरेंट, होटल, सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, जिम, स्टेडियम 50 फीसदी क्षमता के साथ खुलेंगे।


- अब घर से बाहर निकलने पर मास्क पहनना अनिवार्य होगा।


- बंद जगहों पर होने वाले आयोजनों में 100 से ज्यादा व्यक्ति शामिल नहीं हो सकेंगे।


- खुले स्थानों में क्षेत्रफल के अनुसार होंगे आयोजन, लेकिन प्रवेश द्वार पर कोविड हेल्प डेस्क बनाना अनिवार्य होगा।


- धर्म स्थलों में 50 से अधिक श्रद्धालुओं के एक बार में इकट्ठा होने पर प्रतिबंध रहेगा।


- सरकारी भवनों के आसपास ड्रोन कैमरे से शूटिंग प्रतिबंध रहेगा।


- रात 10:00 बजे के बाद डीजे लाउडस्पीकर पर पूरी तरीके से प्रतिबंध होगा।


- छतों पर ईंट-पत्थर और ज्वलनशील पदार्थ रखना पूरी तरीके से प्रतिबंध होगा।

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