बाल श्रम करवाना कानूनन जुर्म - डॉ महेंद्र प्रताप सिंह* *तीन बाल श्रमिक को कराया गया मुक्त नियोजकों को दिया गया नोटिस*

 *बाल श्रम करवाना कानूनन जुर्म - डॉ महेंद्र प्रताप सिंह*


*तीन बाल श्रमिक को कराया गया मुक्त नियोजकों को दिया गया नोटिस*for



सुभाष तिवारी लखनऊ


प्रतापगढ़-जनपद में बाल श्रम की बढ़ती समस्या के विरुद्ध आज शासन के निर्देशानुसार श्रम विभाग, चाइल्ड लाइन 1098, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट पुलिस के संयुक्त अभियान में विभिन्न क्षेत्रों में सघन रुप से बालश्रम उन्मूलन अभियान का संचालन किया गया।

 जिसमें जनपद शहर व प्रतापगढ़ सिटी के कई जगह बाल श्रमिक संभावित प्रतिष्ठनो पर छापेमारी कर कुल तीन बाल श्रमिको को मुक्त कराते हुए तीन नियोजकों को नोटिस दिया गया। जिला श्रम प्रवर्तन अधिकारी डा. महेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि बाल श्रम कराना कानून जुर्म है।

बाल श्रम की कुप्रथा को खत्म करना हम सब की जिम्मेदारी है बच्चे देश के धरोहर हैं।

अभियान में चाइल्ड लाइन1098 सिटी कोऑर्डिनेटर अर्पित श्रीवास्तव ने बताया कि बाल श्रम कराना कानून अपराध है अगर कोई बाल श्रम कराता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी चाइल्डलाइन के सदस्य हकीम अंसारी ने कहा कि बच्चे देश व समाज के महत्वपूर्ण संपत्ति हैं जिन की समुचित सुरक्षा पालन पोषण शिक्षा एवं विकास का दायित्व भी राष्ट्र और समुदाय का होता है क्योंकि कालांतर में यही बच्चे देश के निर्माण और राष्ट्र के उत्थान के आधार स्तंभ बनते हैं

इस अभियान के दौरान विशेष किशोर पुलिस इकाई से AHTU प्रभारी चंचल सिंह, श्रम प्रवर्तन अधिकारी सचिन पट्टी,श्रम प्रवर्तन अधिकारी अमिता शुक्ला कुण्डा, हेड कांस्टेबल जितेंद्र सिसोदिया व चाइल्डलाइन1098 टीम मेंबर अभय , रीना, बीनम, हिमांशु आदि लोग मौजूद रहे।

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