अवैध काम्प्लेक्स की नही खुली सीज* अपील पक्षकार अनिल पाराशर द्वारा डीएलबी में करा दी खारिज


 *अवैध काम्प्लेक्स की नही खुली सीज* 


 *410,मनीराम जी की कोठी, तारिक सलीम व अन्य की सीजर खुलवाने बाबत अपील पक्षकार अनिल पाराशर द्वारा डीएलबी में करा दी खारिज* 

 


भूखंड संख्या- 410, मनीराम जी की कोठी, रामगंज बाजार, चौकड़ी घाटगेट जयपुर स्थित कलात्मक हेरिटेज हवेली को तोड़कर दो अवैध व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स तामीर किये गए थे। दोनों कंप्लेक्सों को मेरे द्वारा सीज करा रखा है।जयपुर दरबार रियल एस्टेट एंड डवलपर्स जरिये तारिक सलीम ने अपने सीज काम्प्लेक्स की सीजर खुलवाने के लिए श्रीमान निदेशक डीएलबी जयपुर के समक्ष दिनांक 19.4.2022 को अपील की। इस अपील संख्या- 2553/2022 की प्रथम सुनवाई दिनांक 19.4.2022 को थी, अनिल पाराशर द्वारा अपील में पक्षकार बनने हेतु 80 पृष्ठों के प्रार्थना पत्र सहित दस्तावेज प्रस्तुत किये जिसे माननीय न्यायाधीश महोदय ने स्वीकार कर अनिल पाराशर को दिनांक 25.4.2022 को पक्षकार (Party ) बनाये जाने का आदेश पारित किया। अप्रार्थी संख्या-02 (अनिल पाराशर ) की ओर जयपुर दरबार रियल एस्टेट एंड डवलपर्स द्वारा सीज़र खुलवाने हेतु प्रस्तुत अपील के जवाब में 178 पृष्ठों का जवाब एवं दस्तावेज दिनांक 04.5.2022 को न्यायालय में प्रस्तुत किये गये । सुनवाई दिनांक 11.5.2022 व 19.5.2022 को श्री तारिक सलीम के अधिवक्ता जी ने कोर्ट में बहस के लिए और वक़्त माँगा। दिनांक 23.5.2022 को कोर्ट में प्रकरण में बहस हुई। कोर्ट ने सभी पक्षो की बहस सुनने के पश्चात आगामी तारीख में आदेश पारित करना बतलाया।आज 

दिनांक 26.5.2022 को न्यायालय श्रीमान निदेशक डीएलबी जयपुर ने अपना आदेश सुनाया ।पक्षकार अनिल पाराशर के पक्ष में आदेश पारित कर अपीलार्थी तारिक सलीम व अन्य की अपील को खारिज कर दिया। विधायक श्री महेश जोशी और श्री अमीन कागज़ी ने भी तारिक सलीम के पक्ष में सीज़र खोलने बाबत पत्र लिखे थे ।राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में भी श्री तारिक सलीम ने सीज खुलाने बाबत केस 10603/2019 दायर कर रखा है जिसमे अनिल पाराशर का प्रार्थना पत्र बतौर बनाये जाने पक्षकार विचाराधीन है। प्रबल संभावना है कि वहां भी अपील खारिज हीगी

टिप्पणियाँ