इलाहाबाद हाई कोर्ट: जानलेवा हमले के आरोपितों के उत्पीड़न पर रोक, छह हफ्ते में मांगा जवाब*

 ,*इलाहाबाद हाई कोर्ट: जानलेवा हमले के आरोपितों के उत्पीड़न पर रोक, छह हफ्ते में मांगा जवाब*



सुभाष तिवारी लखनऊ


*प्रयागराज,* इलाहाबाद हाई कोर्ट ने घरेलू विवाद को लेकर सरायममरेज थाने में मारपीट और जानलेवा हमले के आरोप में दर्ज एफआइआर के तहत याचियों के उत्पीड़न पर रोक लगा दिया है। शिकायतकर्ता मनोज कुमार पांडेय को नोटिस जारी कर सरकार सहित विपक्षियों से छह हफ्ते में जवाब मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति राजेन्द्र कुमार चतुर्थ ने शेषमणि मिश्र व चार अन्य की याचिका पर दिया है।


*शिकायतकर्ता व आरोपित एक परिवार के, दोनों पक्षों में सिविल वाद*


याचिका पर अधिवक्ता केके मिश्र व वरुण मिश्र ने बहस की। इनका कहना है कि शिकायतकर्ता व आरोपित एक परिवार के है। दोनों पक्षों में सिविल वाद चल रहा है। इसमें समझौते का दबाव बनाने के लिए झूठी एफआइआर दर्ज कराई गई है। शिकायतकर्ता वकील है। दबाव बनाकर प्राथमिकी दर्ज कराई है। कुछ याची घटना के दिन एक हजार किलोमीटर दूर थे। सबको मारपीट, जानलेवा हमला करने में आरोपित किया गया है। किसी को भी चोट नहीं आई है। कोई फायर नहीं हुआ है। फर्जी केस गढ़ा गया है।

टिप्पणियाँ