मंडल के एक्ट में 50 साल के इतिहास में पहली बार हुआ संशोधन

मंडल के एक्ट में 50 साल के इतिहास में पहली बार हुआ संशोधन


मंडल हुआ और अधिक शक्ति सम्पन्न 


गठित होगी प्रवर्तन शाखा, नियुक्त होंगे पुलिस अधिकारी


मंडल हटा सकेगा अतिक्रमण और कर सकेगा कुर्की व नीलामी की कार्यवाही 


जयपुर, 11 जून। आवासन आयुक्त श्री पवन अरोड़ा ने बताया कि मंडल के 50 साल के इतिहास में पहली बार मंडल को शक्तिशाली बनाने के लिए एक्ट में संशोधन किया गया है। उल्लेखनीय है कि राजस्थान आवासन बोर्ड (संशोधन) अधिनियम 2020 विधानसभा ने पारित किया है। इस एक्ट के तहत अब मंडल को बोर्ड के परिसर एवं सम्पत्तियों पर से अतिक्रमण हटाने, अधिग्रहण, कुर्की और अतिकर्मियो एवं अवैध रूप से काबिज व्यक्तियों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही करने की शक्तियां मिली हैं। 


श्री अरोड़ा ने बताया कि मंडल में इस कार्य को करने के लिए प्रवर्तन शाखा का गठन किया गया है। इस प्रवर्तन शाखा के लिए पुलिस सवंर्ग के विभिन्न पदों का सृजन किया गया है, जिन पर पुलिस विभाग से प्रतिनियुक्ति पर कार्मिक लगाए जाएंगे। मुख्यालय स्तर पर एक पुलिस उप अधीक्षक, एक निरीक्षक/उप निरीक्षक एवं चार काॅन्स्टेबल नियुक्त होंगे, जिनमे से एक महिला कॅान्स्टेबल होगी। 


इसी तरह मंडल के वृत्त कार्यालयों पर एक पुलिस निरीक्षक/उपनिरीक्षक और चार कॉन्सटेबल नियुक्त होंगे, जिनमें से एक महिला होगी। इन पदों पर प्रतिनियुक्ति के लिए पुलिस विभाग को लिखा जावेगा। 


इस शाखा के गठित होने से मंडल के अधिकारों में वृद्धि होने के साथ राजस्व में भी बढ़ोतरी होगी। अब अतिक्रमियों के साथ मंडल की किश्तें नहीं चुकाने वाले डिफाल्टर खरीददारों की सम्पत्तियों को कुर्क व नीलाम किया जा सकेगा।


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