```- राजस्थान में नई गाइडलाइन जारी
- 16 अप्रैल से 30 अप्रैल तक लागू होगी गाइडलाइन
- समस्त शहरी क्षेत्रों में शाम 5:00 बजे बाजार बंद होंगे
- शाम 6:00 से सुबह 6:00 तक पूर्ण कर्फ्यू
- रेस्टोरेंट होटल रात्रि 8:00 बजे बंद करने होंगे, शाम 6:00 से 8:00 के मध्य केवल टेकअवे की सुविधा ही दे सकेंगे
- शादी विवाह में 50 से अधिक नहीं होगी अतिथियों की संख्या
- समस्त प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक आयोजनों पर लगाई पाबंदी
- अंतिम संस्कार में केवल 20 व्यक्ति ही अनुमत, अन्य कड़े फैसले भी लिए
- आमजन को व्यवस्थाओं के लिए दिया 1 दिन का समय
- 16 अप्रैल से लागू होंगी पाबंदियां
- सूत्रों के अनुसार आगामी एक-दो दिनों में अधिक कड़े कदम भी उठाए जा सकते हैं```