धमकी के एक और मामले में एपीओ एसीपी मानसरोवर संजीव चौधरी के खिलाफ,पीठासीन अधिकारी आर.जे.एस. स्वाति राव ने दिए जाँच के आदेश,,,,

 धमकी के एक और मामले में एपीओ एसीपी मानसरोवर संजीव चौधरी के खिलाफ,पीठासीन अधिकारी आर.जे.एस. स्वाति राव ने दिए जाँच के आदेश,,,, 






जयपुर किराया अधिकरण में मामला लम्बित होने के बावजूद मकान ख़ाली करने की दी थी धमकी प्रकरण की गम्भीरता को देखते हुए न्यायालय ने आयुक्त को दिए जाँच के आदेश,,

न्यायालय अतिरिक्त मुख्य महानगर मजि. क्रम 10 जयपुर महानगर प्रथम पीठासीन अधिकारी स्वाति राव आरजेएस ने पुलिस आयुक्त से राजस्थान पुलिस के उच्चाधिकारी सजीव चौधरी की जाँच रिपोर्ट 20 अक्टूबर 2021 तक कर पेश करने के आदेश किए।


परिवादी मुकेश चौधरी के अधिवक्ता वैभव नैन की उपस्थिति मैं आईपीसी धारा 200 के तहत बयान लेखबद्ध किए गए जिसे न्यायालय ने जांच हेतु भेजने को न्यायोचित समझा और जांच के आदेश दिए।

मामला था मुकेश चौधरी को पुलिस अधिकारी संजीव चौधरी ने फोन पर मकान खाली करने के लिए धमकी दी और कहा कि तू मुझे नहीं जानता तूने रॉन्ग नंबर डायल कर लिया है।


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