संकट में घिरे पर्यटन उद्योग को सहारा देगी राज्य सरकार

 संकट में घिरे पर्यटन उद्योग को सहारा देगी राज्य सरकार



मुख्यमंत्री पर्यटन उद्योग सम्बल योजना के तहत 9 % ब्याज अनुदान


होटल इंडस्ट्री को भी मिलेगा सहारा 


कोविड काल में भरे टैक्स का होगा पुनर्भरण


झुंझुनूं,सुरेशसैनी 29 सितंबर। कोविड 19 की से सर्वाधिक प्रभावित रहे पर्यटन और होटल उद्योग को संबल देने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में राज्य सरकार ने नई पहल शुरु की है। मुख्यमंत्री पर्यटन उद्योग संबल योजना के नाम से शुरु की जाने वाली इस योजना के तहत पर्यटन उद्यमियों 25 लाख रुपए तक के ऋण पर ब्याज अनुदान 1 फीसदी बढ़ाकर 9 फीसदी किया जाएगा। इसके साथ ही होटल और ट्यूर उद्योग से जुड़े वे व्यापारी जिन्होंने कोविड काल में राज्य टैक्स यानी एसजीएसटी भरा है, उसका भी पुनर्भरण किया जाएगा, यानी व्यापारियों को टैक्स वापस लौटाया जाएगा। पर्यटन विभाग के सहायक निदेशक देवेन्द्र चौधरी ने बताया कि इससे मंदी से जूझ रहे पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र के उद्यमियों को लाभ और संबल मिलेगा। 

योजना में यह मिल सकेंगे लाभ: 

ब्याज अनुदान: यह योजना उद्योग विभाग द्वारा संचालित ‘‘ मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना‘‘ की एक उप योजना के रूप में संचालित की जाएगी एवं योजना के तहत 25 लाख तक के ऋण के ब्याज पर पर्यटन उद्यमियों को 1प्रतिशत का अतिरिक्त ब्याज अनुदान 3 वर्ष के लिए देते हुए प्रतिवर्ष कुल 9 प्रतिशत ब्याज का अनुदान दिया जाएगा। आवेदन की अंतिम तिथि 31 मार्च 2022 निर्धारित की गई है। अनुदान का लाभ 1 अप्रेल 2021 से 31 मार्च 2024 तक की अवधि के लिए देय होगा। योजना के सभी प्रावधान, नियम, शर्ते एवं आवेदन करने की प्रक्रिया ‘‘ मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना‘‘ के अनुरूप रहेगी। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए उद्योग विभाग के कार्यालय से सम्पर्क कर सकते हैं।

होटल एवं ट्यूर ऑपरेटर्स द्वारा देय एवं जमा कराये गये राज्य कर (एसजीएसटी) का पुनर्भरण:- देय एवं जमा कराये गये राज्य कर (एसजीएसटी) का पुनर्भरण को दो चरणों में निर्धारित किया गया है। 1 अक्टूबर 2020 से 31 मार्च 2021 तक 50 प्रतिशत तथा 1 अप्रेल 2021 से 30 जून 2021 तक की अवधि के लिए 75 प्रतिशत की राशि देय होगी। इस योजना के लाभ के लिए वाणिज्यिक कर विभाग से सम्पर्क किया जा सकता है।

होटल व क्लब बार अनुज्ञाधारियों को अतिरिक्त बार काउंटर की स्वीकृति हेतु देय 10 प्रतिशत की अतिरिक्त राशि की माफी:- 

राज्य सरकार द्वारा 1 अप्रेल 2021 से 31 मार्च 2022 तक की अवधि के लिए अतिरिक्त बार काउंटर की स्वीकृति पर 10 प्रतिशत की राशि माफ की जाएगी। इसके लिए आबकारी विभाग से सम्पर्क किया जा सकता है।


“कोरोनाकाल में मंदी से जूझ रहे पर्यटन और होटल इंडस्ट्री के लिए यह योजना सहारा प्रदान करने वाली होगी। पर्यटन उद्योग से जुड़े सभी व्यवसायी इसका फायदा उठाएं”

- देवेन्द्र चौधरी, सहायक निदेशक, पर्यटन विभाग

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