आतिशबाजी पर 31 जनवरी तक प्रतिबंध विक्रय पर 10 हजार, उपयोेग पर 2 हजार रूपए जुर्माना


 आतिशबाजी पर 31 जनवरी तक प्रतिबंध

विक्रय पर 10 हजार, उपयोेग पर 2 हजार रूपए जुर्माना


झुंझुनूं,सुरेशसैनी 5 अक्टूबर। राजस्थान महामारी अधिनियम की धारा 4 का प्रयोग करते हुए जिला कलक्टर उमरदीन खान ने 31 जनवरी 2022 तक जिले में आतिशबाजी के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। जिला कलक्टर ने बताया कि पोस्ट कोविड के चलते लोगों में स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों और कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए यह प्रतिबंध लगाया है। यदि कोई दुकानदार इस अवधि में आतिशबाजी का विक्रय करता है तो उस पर 10 हजार का जुर्माना और यदि कोई व्यक्ति आतिशबाजी का उपयोग करता हुआ पाया जाता है, तो उस पर 2 हजार रूपए का जुर्माना लगाया जाएगा।

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