प्रयागराज के आजाद पार्क के अंदर बने अवैध निर्माण को पीडीए के बुलडोजरढाया,इला गसीहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद हुई यह कार्रवाई

 प्रयागराज के आजाद पार्क के अंदर बने अवैध निर्माण को पीडीए के बुलडोजरढाया,इला गसीहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद हुई यह कार्रवाई


सुभाष तिवारी लखनऊ

प्रयागराज,प्रयागराज का दिल कहे जाने वाला चंद्रशेखर आजाद पार्क के अंदर बने अवैध निर्माण को गिराए जाने की इलाहाबाद हाई कोर्ट में जितेंद्र सिंह बिसेन ने जनहित याचिका दाखिल किया था। जिस पर कोर्ट ने सुनवाई करते हुए जल्द से जल्द अवैध निर्माण गिराए जाने का आदेश दिया। इसी का अनुपालन करते हुए इलाहाबाद जिलाप्रशासन और विकास प्राधिकरण ने मिलकर प्रयागराज के आजाद पार्क के अंदर बने छोटे बड़े सभी अवैध निर्माण को अपने बुलडोजर लगाकर गिरा दिया। मिली जानकारी के अनुसार 1975 के बाद आजाद पार्क के अंदर जितने भी अवैध निर्माण किए गए थे उन सब को गिराने का आदेश था।


कार्रवाई के दौरान अफवाहों का बाजार रहा गर्म


प्रयागराज का आजादी का केंद्र रहा चंद्रशेखर आजाद पार्क पिछले 3 दिनों से इसके चारों तरफ पुलिस छावनी में तब्दील रहा। दरअसल जिला प्रशासन ने तमाम तरह के फैले अफवाहों को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था कर रखा था। पार्क के अंदर कुछ धार्मिक स्थल के चारों तरफ बने अतिक्रमण को हटाया गया। लेकिन फैली अफवाह में यह कहा गया कि वह धार्मिक स्थल भी हटाया जा रहा है। लेकिन जिला प्रशासन ने इस बात से इनकार करते हुए सारी बातों को गलत ठहराया था और एहतियातन तौर पर आजाद पार्क के चारों तरफ भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया। कुछ फैले अफवाह के चलते आजाद पार्क के पास पहुंच गए थे। जिन्हें समझा-बुझाकर जिला प्रशासन ने हटा दिया। प्रयागराज के आजाद पार्क में तकरीबन 50 अवैध निर्माण बनाए गए थे जिसे पीडीए अपने बुलडोजर से ढहा दिया। कार्रवाई के दौरान बने एक धार्मिक स्थल के चारों तरफ हुए अवैध निर्माण को भी गिरा दिया गया और धार्मिक स्थल को सुरक्षित रखा गया। पूरी कार्रवाई के दौरान विकास प्राधिकरण नगर निगम उद्यान विभाग के अफसरान मौजूद रहे। आपको बता दें इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश का पालन करते हुए जिला प्रशासन और पीडीए की टीम ने 1975 के पहले बने सभी अवैध निर्माण को छोड़कर 1975 के बाद के बने सभी धार्मिक स्थल को गिरा दिया।


कार्रवाई से हाईकोर्ट असंतुष्ट


जिला प्रशासन और पीडीए के अधिकारियों द्वारा किए जा रहे आजाद पार्क की कार्रवाई पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने असंतोष जाहिर किया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट आदेश के बाद हुई कार्रवाई की रिपोर्ट कोर्ट के सामने जिला प्रशासन ने पेश की। दौरान कोर्ट ने पूछा 1975 के बाद बनाए गए सभी अवैध निर्माण को गिरा दिया गया है। वही याचिकाकर्ता ने कोर्ट के सामने कहा कि अभी भी बहुत से अवैध निर्माण पार्क के अंदर मौजूद है। क्या करता के किस बात पर कोर्ट ने राज्य सरकार से इलाहाबाद लेडीज क्लब और जितेन नाथ सिंह केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पालन में हलफनामा मांगा है। कोर्ट ने अनुपालन रिपोर्ट के प्रति याची को आपत्ति देने के लिए सौंपने का भी निर्देश दिया है इस मामले में अगली सुनवाई 21 अक्टूबर को होगी।

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