जिले में 8 बजे के बाद यूरिया के विक्रय पर रहेगा प्रतिबंध

 जिले में 8 बजे के बाद यूरिया के विक्रय पर रहेगा प्रतिबंध


भरतपुर, 07 दिसंबर। जिला कलक्टर हिमांशु गुप्ता ने जिले में खाद बीज के

वितरण एवं विक्रय के संबंध में गाइडलाइन जारी कर खाद विक्रय में

पारर्दिशता लाने के लिए उरर्वक का विक्रय पोस मशीन के माध्यम से किये

जाने के निर्देश दिए हैं तथा रात्रि 8 बजे के पश्चात् उर्वरकों के विक्रय

नहीं कर सकें।

जिला कलक्टर गुप्ता ने बताया कि प्रति किसान 5 कट्टे से अधिक यूरिया का

विक्रय नहीं किया जाएगा तथा अन्य जिलों एवं राज्यों के किसानों को यूरिया

के वितरण पर प्रतिबंध रहेगा। उन्होंने उर्वरक विके्रताओं को निर्देश दिए

हैं कि वे अंकित अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक पर विक्रय नहीं करें।

उन्होंने उर्वकर निर्माता एवं विक्रय कंपनियों के प्रतिनिधियों को रैक

आने की पूर्व में सूचना देने एवं थोक व खुदरा विक्रेताओं को यूरिया आवंटन

की मात्रा का निर्धारण कृषि विभाग के उप निदेशक द्वारा किया जाएगा तथा

उर्वरकों का वितरण कृषि विभाग के कार्मिकों की देखरेख में कराया जाएगा।

आदेशों की अवेहलना करने पर उर्वरक विक्रेता, निर्माता एवं वितरण कंपनियों

के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगाी।

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