अमानत में खयानत के मामले में पिता और दो पुत्रों को पांच साल की कैद* *सीजेएम ने सुनाया निर्णय*

 *अमानत में खयानत के मामले में पिता और दो पुत्रों को पांच साल की कैद*


*सीजेएम ने सुनाया निर्णय*


सुभाष तिवारी लखनऊ

 चित्रकूट*। अमानत में खयानत के मामले में न्यायालय ने पिता और दो पुत्रों को पांच-पांच वर्ष की सजा सुनाई है। साथ ही अर्थदंड से भी दंडित किया है।


अभियोजन अधिकारी सिद्धार्थ आनंद ने बताया कि बल्दाऊ गंज कर्वी निवासी वादी रामनारायण सिंह पुत्र छैल बिहारी ने वर्ष 2016 में कर्वी कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।  वादी ने तहरीर में बताया कि मुहल्ले के चंद्रशेखर प्रसाद पुत्र भागवत प्रसाद ने अपने पुत्र मनोज कुमार केशरवानी व जितेंद्र कुमार केशरवानी के साथ जमीन की प्लाटिंग के नाम पर लाभ दिलाने का झांसा देकर अलग-अलग तारीखों में चालीस लाख रुपये ले लिए थे। तीन माह बाद जब उनसे पैसा वापस मांगा तो कई बार बैंक के फर्जी चेक दिए जो बाउंस हो गए। पुनः पैसा मांगने पर गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी भी दी। पुलिस द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया। जिसमें सीजेएम संजय कुमार ने सोमवार को तीनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए पांच-पांच वर्ष की सजा सुनाई है।साथ ही दो-दो हजार रुपये के अर्थदंड से दण्डित किया है।

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