चार हज़ार करोड़ रुपये ग़बन के आरोपी की ज़मानत याचिका हाईकोर्ट में ख़ारिज

 चार हज़ार करोड़ रुपये ग़बन के आरोपी की ज़मानत याचिका हाईकोर्ट में ख़ारिज


सुभाष तिवारी लखनऊ

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चार हजार करोड़ रुपये से अधिक के गबन के आरोपी रोटोमैक ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड  के निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है।

इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि आरोपी के डेढ़ साल से अधिक समय तक हिरासत में होने से जमानत का आधार नहीं बन जाता है।

कोर्ट ने मामले में निचली अदालत को केस का ट्रायल भी छह महीने में पूरा करने का आदेश दिया।

यह आदेश न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव ने संजय यू देसाई की जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए दिया है। इस मामले में याची सहित ६८ अन्य पर बैंकों से लेटर ऑफ क्रेडिट जारी कराकर फर्जी कंपनियों में पैसा लगाकर ४,०४१ करोड़ रुपये के गबन का आरोप है। गंभीर धोखाधड़ी की जांच की जा रही है।

टिप्पणियाँ
Popular posts
दरोगा ओर महिला पुलिस कर्मी मना रहे थे बन्द कमरे में रंगरेलियां,* *मौके पर महिला पुलिस कर्मी के परिवार ने दरोगा को दबोचा,*
चित्र
चंदवा कस्तूरबा विद्यालय की एक बिमार छात्रा की मौत और एक छात्रा की रिम्स रेफर तथा 14 बिमार होने के बाद*,
चित्र
नई दिल्ली स्टेशन पर रेलवे कर्मचारियों ने 30 साल की महिला के साथ किया गैंगरेप, चारों आरोपी गिरफ्तार
चित्र
कुशलगढ़ राजस्थान रीट की परीक्षा के पूर्व चेकिंग के दौरान ब्राह्मण युवक की। जनेऊ निकालने पर सनाती हिंदू समाज और ब्राह्मण समाज में रोष*
चित्र
हर माता पिता कराएं बच्चों का नामकरण संस्कार -- पंडित शांति स्वरूप
चित्र