राजस्थान उच्च न्यायालय की पीठ ने पद के अनुसार वेतनमान के दिये आदेश।

 राजस्थान उच्च न्यायालय की पीठ ने पद के अनुसार वेतनमान के दिये आदेश।



राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर के सामने लम्बित याचिका मे न्यायालय ने पद के अनुसार वेतनमान का आदेश दिया ।एडवोकेट अर्पण कुमार शर्मा ने बताया कि चुरू निवासी बिमला देवी के पति पीएचईडी मे बतौर पम्प ड्राईवर थर्ड मे ज्वाॅइन किया था।जिस पद को विभाग ने समाप्त कर दिया जिससे बिमला देवी के पति को पम्प ड्राइवर सैकण्ड मे परमोट कर दिया लेकिन पार्थी को पद अनुसार वेतनमान का लाभ नही मिला जिसकी अधिवक्ता अर्पण कुमार शर्मा ने राजस्थान उच्च न्यायालय के सामने बिमला देवी बनाम चीफ इंजीनियर पब्लिक हेल्थ इंजीनियर डिपार्टमेंट एंड अनोदर मे पैरवी की जिसमे राजस्थान उच्च न्यायालय की पीठ ने प्रार्थिया को पद के अनुसार वेतनमान का लाभ देने का आदेश दिया।

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