जयपुर - राज्य सूचना आयोग ने आम अवाम के आवेदनों को ठंडे बस्ते में डालने वाले सात अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की
जयपुर - राज्य सूचना आयोग ने आम अवाम के आवेदनों को ठंडे बस्ते में डालने वाले सात अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की है। इन अफसरों पर आयोग ने पांच पांच हजार रूपये का जुर्माना लगाया है। इन अधिकारियों में चिकित्सा ,शिक्षा और ग्रामीण और नगरीय विकास के अफसर शामिल है। आयोग ने जुर्माने की राशि इन अफसरों के वेतन से वसूलने का आदेश दिया है।

      राज्य सूचना आयुक्त नारायण बारेठ ने चूरू जिले में राजलदेसर नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी पर पांच हजार रूपये का जुर्माना लगाया है। आयोग के सम्मुख कस्बे के कुंदन लाल शर्मा ने शिकायत की और कहा वे वर्ष 2018 से सूचना मिलने का इंतजार कर रहे है। शर्मा पालिका से विकास और स्वच्छता कार्यों के लिए मिली राशि का हिसाब पूछ रहे थे। पर पालिका प्रशासन ने उनकी सुनवाई नहीं की। आयोग ने नाराजगी जाहिर की और एक पखवाड़े में सूचना मुहैया कराने का आदेश दिया है।

 

 आयोग ने राजसमंद के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी पर भी पांच हजार रूपये का जुर्माना लगाया है। आयोग में उदयपुर के एक नागरिक ने अधिकारी के विरुद्ध शिकायत की थी। वे डॉक्टरों के लिए सातवें वेतन के बकाया की जानकारी मांग रहे थे। लेकिन दो साल गुजरने के बाद भी उन्हें सूचना नहीं दी गई। आयोग ने पांच हजार रूपये का जुर्माना लगाने के साथ ही 15 दिन में सूचना उपलब्ध कराने का आदेश दिया है।

 

राज्य सूचना आयुक्त बारेठ ने श्रीगंगानगर में नगर परिषद के आयुक्त पर भी पांच हजार रूपये का जुर्माने का आदेश दिया है। परिषद से स्थानीय नागरिक हरजीत सिंह ने दुकानों का कब्जा हटाने की कार्यवाही के बारे में जानकारी मांगी थी। मगर दो साल बीतने के बाद भी परिषद ने उन्हें कोई जानकारी नहीं दी। आयोग ने आयुक्त के इस रवैये पर नाराजगी व्यक्त और नागरिक को रिकॉर्ड के अनुसार सूचना उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है।      

  आयोग ने चितौड़गढ़ के प्राथमिक जिला शिक्षा अधिकारी पर पांच हजार रूपये की शास्ति आरोपित की है। आयोग में नीमच की मंजुला ने अपील दायर कर कहा वे एक निरीक्षण रिपोर्ट की प्रति मांग रही है। मगर शिक्षा विभाग सुन नहीं रहा है। आयोग ने अधिकारी को सफाई देने के लिए कई मौके दिए /पर उन्होंने इसकी उपेक्षा की। आयोग ने जुर्माने के साथ ही सूचना मुहैया कराने का निर्देश दिया है।

 

सूचना आयुक्त बारेठ ने बीकानेर जिले में लूणकरणसर के विकास अधिकारी और केला ग्राम पंचायत के ग्राम विकास अधिकारी पर अलग अलग मामलो में पांच पांच हजार रूपये का जुर्माना लगाने का आदेश दिया है।आयोग ने डूंगरपुर जिले में सीमलवाड़ा के तहसीलदार पर भी सूचना कानून की अवेहलना करने पर पांच हजार रूपये का जुर्माना लगाया है। आयोग ने अपने इन आदेशों की प्रतिया इन अधिकारियो के विभागों को भी भेजने का निर्देश दिया है। 
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