कोर्ट के आदेश पर पट्टी के पूर्व कोतवाल गणेश प्रसाद तथा पृथ्वीगंज चौकी इंचार्ज पर गंभीर धाराओं में मामला दर्ज, दहेज हत्या के मामले में घोर उपेक्षा पर कोर्ट ने दिया आदेश*
*कोर्ट के आदेश पर पट्टी के पूर्व कोतवाल गणेश प्रसाद तथा पृथ्वीगंज चौकी इंचार्ज पर गंभीर धाराओं में मामला दर्ज, दहेज हत्या के मामले में घोर उपेक्षा पर कोर्ट ने दिया आदेश*
सुभाष तिवारी लखनऊ

*प्रतापगढ़ पट्टी*
दहेज हत्या के मामले में थानाध्यक्ष पट्टी चौकी प्रभारी तथा पृथ्वीगंज चौकी इंचार्ज द्वारा घोर कानून की उपेक्षा तथा अपने कर्तव्यों का सही ढंग से निर्वहन न कर पाने पर पट्टी के पूर्व कोतवाल गणेश प्रसाद सिंह पर गंभीर धाराओं में मामला दर्ज करने का आदेश कोर्ट ने दिया है। 
       नवंबर 2021 में पड़ोसी जनपद जौनपुर के महाराजगंज थाना अंतर्गत केवटली गांव के सुरेश विश्वकर्मा ने अपनी पुत्री के दहेज उत्पीड़न और उसकी हत्या के मामले में तहरीर दिया था लेकिन उसमें घोर लापरवाही और उपेक्षा के कारण आरोपीगण बच गए थे । पीड़ित ने तहरीर में भी बताया था कि 30 अप्रैल 2021 को उसने अपनी बेटी कोमल की शादी पट्टी कोतवाली अंतर्गत दिलीप कुमार पुत्र महाजन ग्राम हरीपुर बरदैता के साथ किया था लेकिन ससुराली जन पल्सर मोटरसाइकिल मांग रहे थे । जिसको लेकर विवाहिता को परेशान करते रहते थे । पीड़ित ने बताया कि 23 नवंबर 2021 को दहेज के कारण उसके ससुराली जनों ने विवाहिता को जान से मार डाला। पीड़ित जब अपनी बेटी के घर पहुंचा तो उसके गले तथा शरीर पर चोट के निशान थे ।
पुलिस को सूचना दी गई तो पृथ्वी गंज चौकी इंचार्ज चंद्रशेखर तथा थानाध्यक्ष पट्टी गणेश प्रसाद आए और शव को पोस्टमार्टम के लिए दूसरे दिन भेजें। पीड़ित ने पुलिस वालों को सारी बात बताई । पंचनामा कराने के लिए थाना अध्यक्ष व चौकी प्रभारी ने मिलकर ग्राम प्रधान के दबाव में अत्यधिक लाभ लेकर सुलह कराने के लिए दबाव देने लगे। रपट दर्ज करके लीपापोती करने लगे। इस मामले में पुलिस अधीक्षक को भी प्रार्थना पत्र देकर शिकायत किया गया लेकिन जब कोई सुनवाई नहीं हुई तो पीड़ित ने न्यायालय का सहारा लिया। न्यायालय ने दिलीप पुत्र महाजन ,सोनी देवी पुत्री मोनी देवी, पुत्री महाजन व महाजन तथा उप निरीक्षक चंद्रशेखर तिवारी तथा थानाध्यक्ष गणेश प्रशासन के खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कराने का आदेश दिया। पट्टी कोतवाली में सभी आरोपियों पर मामला दर्ज किया है।
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