भाजपा सांसद वरुण गांधी ने राशन कार्ड को लेकर भाजपा को घेरा, बोले-चुनाव से पहले पात्र और चुनाव के बाद अपात्र
सुभाष
लखनऊ।पीलीभीत से भारतीय जनता पार्टी के सांसद वरुण गांधी अक्सर अपने बेबाक बयानों को लेकर सुर्खियों में बने रहते हैं। वरुण पिछले काफी समय से अपनी ही पार्टी के खिलाफ हमलावर है।किसानों का मुद्दा हो,या फिर महंगाई का मुद्दा।वरुण अपनी ही पार्टी को लगातार कठघरे में खड़ा करते आ रहे है। वरुण ने राशन कार्ड का जिक्र करते हुए एक बार फिर अपनी ही पार्टी पर जोरदार हमला बोला है।वरुण ने कहा कि चुनाव से पहले पात्र और चुनाव के बाद अपात्र।
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में राज्य सरकारों की तरफ से अपात्र लोगों से लगातार राशन कार्ड सरेंडर करने के लिए कहा जा रहा है। जिसके बाद पीलीभीत से सांसद वरुण गांधी ने शनिवार को अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला है।
चुनाव से पहले पात्र और चुनाव के बाद अपात्र
वरुण गांधी ने ट्वीट कर लिखा कि, चुनाव से पहले पात्र और चुनाव के बाद अपात्र? जनसामान्य के जीवन को प्रभावित करने वाले सभी मानक अगर चुनाव देख कर तय किए जाएंगे तो सरकारें अपनी विश्वसनीयता खो बैठेंगी।चुनाव खत्म होते ही राशनकार्ड खोने वाले करोड़ों देशवासियों की याद सरकार को अब कब आएगी? शायद अगले चुनावों में..!'
अयोग्य राशन कार्डधारियों पर होगी कार्रवाई
दरअसल, योगी सरकार अयोग्य राशन कार्डधारियों पर कार्रवाई करने जा रही है, कार्रवाई से पहले सरकार ने सभी अपात्र कार्डधारियों से राशन कार्ड जमा करने को कहा है. ऐसे में अगर कोई अपात्र कार्डधारी तय समय पर कार्ड जमा नहीं करता है, तो उसपर जुर्माने की कार्रवाई होगी
इस आदेश के बाद प्रशासन की ओर से गांव-गांव जाकर लोगों को सूचित किया जा रहा है. सरकार का मानना है कि अपात्र लोगों के कारण पात्र परिवारों को योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है।
20 मई तक सरेंडर करना था राशन कार्ड
प्रदेश की योगी सरकार ने अवैध रूप से पात्र बनकर सरकारी राशन लेने वालों को सरेंडर करने की चेतावनी दी थी,जो 20 मई को खत्म हो गई है। सरकार ने उन लोगों को अंत्योदय कार्ड और राशन कार्ड सरेंडर करने के लिए कहा था,जो अपात्र होते हुए भी पिछले कई सालों से राशन ले रहे थे। अगर कोई अपात्र व्यक्ति या परिवार राशन कार्ड सरेंडर नहीं करता है तो सरकार ने जांच के बाद उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं।इस आदेश के बाद प्रशासन की ओर से गांव-गांव जाकर लोगों को सूचित किया जा रहा है।आदेश के मुताबिक जब से वह व्यक्ति राशन ले रहा है, तब से उससे राशन की वसूली भी की जाएगी।सरकार का मानना है कि अपात्र लोगों के कारण पात्र परिवारों को योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है।
जानें किन लोगों को राशन कार्ड के लिए अपात्र माना गया है
व्यक्ति या परिवार के पास चार पहिया वाहन, जिसमें कार से लेकर ट्रैक्टर तक को भी शामिल किया गया है।
ग्रामीण या शहरी क्षेत्र में 100 वर्ग मीटर में बना पक्का मकान नहीं होना चाहिए।
सरकारी कर्मचारी नहीं होना चाहिए।
आयकर के दायरे में आने वाले भी राशन कार्ड के लिए अपात्र होंगे।
पक्का मकान और जिनके घरों में बिजली का बिल आता है, उन्हें भी अपात्र माना गया है।
शहरी क्षेत्र के परिवार की वार्षिक आय 3 लाख से अधिक होने पर राशन कार्ड के लिए अपात्र होंगे।
हथियार का लाइसेंस रखने वाले भी राशन कार्ड के लिए अपात्र होंगे।
ऐसे परिवार जिनके पास जीविकोपार्जन के लिए कोई आजीविका साधन है, वे भी अपात्र होंगे।
मुर्गी पालन, गौ पालन आदि करने वाले भी योजना के दायरे में नहीं आएंगे।
सरकारी राशन लेने के लिए ये लोग हैं अपात्र
अगर कोई परिवार आयकर दाता है, किसी के पास चार पहिया वाहन, खेती किसानी के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला हार्वेस्टर, एयरकंडीशन, 5 किलोवाट या अधिक का जनरेटर सेट, परिवार में किसी के नाम 5 एकड़ से अधिक सिंचित भूमि, परिवार में एक से अधिक शस्त्र लाइसेंस, सरकारी लाभ जैसे पेशनभोगी, संविदा की नौकरी ऐसे व्यक्ति सरकारी राशन लेने के लिए अपात्र हैं।